मानसून के दौरान जन-धन की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय, अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई
रुद्रपुर/ऊधम सिंह नगर
मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि से जन-धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद उधम सिंह नगर में अधिकांश खनन एवं चुगान कार्यों पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश उप निदेशक, खनन उधम सिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में जिले के विभिन्न खनन पट्टा क्षेत्रों में उपखनिज का चुगान कार्य संचालित है, लेकिन वर्षाकाल में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण दुर्घटनाओं एवं जान-माल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। साथ ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा जारी स्वीकृतियों की शर्तों के अनुसार भी जून माह के अंत तक खनन कार्य बंद किया जाना प्रस्तावित रहता है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में केंद्र सरकार की योजनाओं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संचालित कार्यों को छोड़कर अन्य सभी खनन एवं चुगान गतिविधियां 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक पूर्णतः बंद रहेंगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान यदि कोई व्यक्ति या संस्था अवैध खनन अथवा चुगान करते हुए पाई जाती है तो उसके विरुद्ध उत्तराखंड उप खनिज परिहार नियमावली-2023 के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने इस आदेश के अनुपालन के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रभागीय वनाधिकारी, सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, खान अधिकारी तथा जिले के सभी खनन पट्टाधारकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मानसून अवधि में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।







